जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक आयोजित
नागौर // राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं मदनलाल भाटी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मेड़ता के निर्देशानुसार बुधवार को जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता की सचिव तसनीम खान की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय नागौर में आयोजित की गई। बैठक में तसनीम खान ने बताया कि बाल पीड़ितों के संबंध में वर्ष 2019 मे 130, वर्ष 2020 में 109, वर्ष 2021 में 170 व वर्ष 2022 में 202 एफआईआर दर्ज की गई। जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति ने निर्णय लिया कि बाल पीड़ितों से संबंधित एफआईआर में प्रत्येक बाल पीड़ित से व्यक्तिगत या दुरभाष पर सम्पर्क कर नालसा स्कीम के तहत दिए जाने वाले पीड़ित प्रतिकर के बारे मे जानकारी ली जाएगी। जो बाल पीड़ित इस स्कीम के तहत पीड़ित प्रतिकर से वंचित है, उनको शीघ्र से शीघ्र पीड़ित प्रतिकर का लाभ दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जो भी बाल पीड़ित इस स्कीम के लाभ से वंचित है वे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के हैल्पलाईन नम्बर 01590 294039 तथा 8306002132 एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी के मोबाईल नम्बर 9887844268 पर सम्पर्क कर सहायता एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 एवं 2023 में पोक्सो एक्ट मे दर्ज एफआईआर के पीड़ित जो इस स्कीम से वंचित है वे भी इन नम्बरो पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सचिव महोदया ने बताया कि नालसा स्कीम कम्पेनसेशन फोर वुमन विकट्मस/सर्वाइवर ऑफ सैक्सुअल असोल्ट/अदर क्राईम स्कीम 2018 के तहत पीड़ितों को न्यूनतम 4 लाख व अधिकतम 10 लाख रूपये तक प्रतिकर के रूप मे दिया जा सकता हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ताराचंद, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक किशनाराम लोल आदि उपस्थित रहे।





