नागौर। // अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चंपालाल जीनगर ने अलग-अलग आदेश जारी कर थाना कुचेरा के आरोपी खिंयाराम पुत्र सुखदेवराम निवासी खजवाना, थाना मुण्डवा के आरोपी गिरधारी पुत्र फुलाराम निवासी पोखण्डी के पास मुण्डवा एवं थाना कुचेरा के आरोपी चम्पाराम पुत्र भागाराम निवासी खजवाना को जिला बदर किया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी खिंयाराम, गिरधारी व चम्पाराम को गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जिला नागौर से तीन माह तक निष्कासित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान तीनों आरोपियों को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने तथा इसकी सूचना न्यायालय को देने के आदेश भी दिए गए हैं। इस संबंध में आदेशों की पालना में निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर व अजमेर को भेजीं गई है।