मतदान के दौरान मोबाइल फोन पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध

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नागौर // मतदान पश्चात सोशल मिडिया पर VVPAT एवं बैलेट यूनिट की फोटो प्रचारित / प्रसारित करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षको और अधिकृत चुनाव / पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ोस से 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन/वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय है। जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टो की कालावधि के दौरान चल चित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य सूत्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर 02 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा। उक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध असंज्ञेय होगा। जिसमें सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि मतदान दिवस को मतदान केन्द्र / बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मतदान की व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसकी 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन ना तो ले जा सकता है और ना ही उपयोग करेगा।
इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा जिला नागौर की राजस्व सीमा के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिसके अनुसार चुनाव ड्युटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधी के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन/सेल फोन/वायरलेस का उपयोग नही करेगा और न ही लेकर चलेगा।