


सेकण्ड एडहॉक कमेटी की नियुक्ति पर रोक
बीकानेर // राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पीठ ने राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11097/2026 पर सुनवाई करते हुए सेकंड एडहॉक कमेटी की नियुक्ति पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2025 तथा 9 अप्रैल 2026 के उन आदेशों के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिनके तहत सेकंड एडहॉक कमेटी नियुक्त की गई थी।
जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन बीकानेर के सचिव एडवोकेट कपिल नारायण पुरोहित ने बताया कि माननीय हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एडहॉक कमेटी की नियुक्ति पर रोक लगने के कारण यदि चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई हो तो वह भी अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। यह आदेश राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की आगामी चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालेगा।
इस आदेश पर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष दुर्गाशंकर व्यास, कोषाध्यक्ष हरज्योत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरजू नारायण पुरोहित, रामचंद्र ओझा (गंजिया महाराज) एड. त्रिलोक नारायण पुरोहित, तनुज हर्ष, पवन शर्मा, आजाद उपाध्याय, महेश रंगा, कमल माली, एड. सुरेश नारायण आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की हैं।



